पीसीपीएनडीटी अधिनियम 1994 के अंतर्गत गठित जिला सलाहकार समिति की बैठक मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. आर. के. सिंह की अध्यक्षता में संपन्न
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हरिद्वार, 16 अक्टूबर 2025 पीसीपीएनडीटी अधिनियम 1994 के अंतर्गत गठित जिला सलाहकार समिति की बैठक आज मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. आर. के. सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई। यह बैठक जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देशों के क्रम में आयोजित की गई।
बैठक में कुल 7 नए केंद्रों के पंजीकरण हेतु प्राप्त पत्रावलियों पर विचार किया गया, जिनमें से 5 केंद्रों के पंजीकरण को अनुमोदित किया गया, जबकि 2 केंद्रों की पत्रावलियाँ निरस्त कर दी गईं। साथ ही 5 केंद्रों के पंजीकरण का नवीनीकरण भी किया गया।
अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. अशोक तोमर ने बताया कि सोशल मीडिया, ऑनलाइन वेबसाइट या किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भ्रूण लिंग परीक्षण से संबंधित भ्रामक विज्ञापनों या सामग्रियों पर पूर्ण प्रतिबंध है। ऐसे किसी भी ऑनलाइन विज्ञापन, यूट्यूब वीडियो, वेबसाइट या ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर भ्रूण लिंग जांच से संबंधित उपकरण या सामग्री पाए जाने पर पीसीपीएनडीटी अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि इस संबंध में कोई भी शिकायत मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में दर्ज कराई जा सकती है।
मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. आर. के. सिंह ने निर्देश दिए कि निरीक्षण के दौरान पीसीपीएनडीटी पंजीकरण पर अंकित उपकरणों का मिलान केंद्रों में स्थापित मशीनों से अवश्य किया जाए, ताकि किसी भी अवैध मशीन का उपयोग न हो सके।
उन्होंने अल्ट्रासाउंड केंद्रों के औचक निरीक्षण के आदेश भी दिए और अनियमितता पाए जाने पर कठोर कार्यवाही करने के निर्देश दिए।
बैठक में डॉ. यशपाल तोमर, डॉ. संदीप निगम, जिला समन्वयक रवि संदल, कुलदीप बिष्ट, विधिक सलाहकार फार्मोद अली, समाजसेवी दीपेश चंद्र प्रसाद, कनिका शर्मा एवं मनु शिवपुरी आदि उपस्थित रहे।